विभिन्न स्कीमों/मिशनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान क्र.सं. स्कीम/मिशन और घटक प्रावधान क. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) – कृषि विस्तार प्रौद्योगिकी संबंधी उप मिशन (एसएमएई) 1. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेंसी (आत्मा) अ. विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) 1. महिला खाद्य सुरक्षा समूह (एफएसजी) को प्रोत्साहन अनिवार्य गतिविधि के रूप में आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत घरेलू/गृह स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए स्थापित और समर्थित विशेषत: महिला किसान समूहों को गृहवाटिका, गैर कृषि गतिविधियों जैसे; सूकर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादी को प्रोत्साहन देने के लिए @रु.0.10 लाख प्रति समूह/प्रति वर्ष आवंटित। प्रति ब्लॉक न्यूनतम दो खाद्य सुरक्षा समूह के लिए सहायता उपलब्ध। 2. महिला समन्वयक के लिए सहायता प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और किसान सहायता इत्यादि के अंतर्गत महिलाओं के लिए निधि और लाभ आवश्यकतानुसार और उनकी संख्या के अनुपात में आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर समप्रित विस्तार कर्मियों के दल में एक महिला समन्वयक के लिए सहायता उपलब्ध है। 3. महिला किसानों का निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर आत्माशासी एवं आत्मा प्रबन्धन समिति तथा राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय किसान सलाहकार समितियों में महिला किसानों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। 4. लाभार्थी के रूप में कुल स्कीम लाभार्थियों का 30% महिला किसान होना आवश्यक है और कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए आवंटित संसाधनों का न्यूनतम 30%, महिला किसानों और महिला विस्तार कर्मियों के लिए आवंटित किया जाना है। ब. प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है) 5. आमदनीजनक कार्यों के लिए, एक मुश्त राशि और आवर्ती निधि का प्रावधान रूपये 0.10 लाख प्रति समूह (पुरुष एवं महिलाओं को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर, केवल व्यवहार्य समूहों के लिए) दी जा सकती है। 6. क्षमता एवं कौशल विकास व् अन्य सहयोगी सेवाओं के लिए रूपये 0.05 लाख प्रति समूह/वर्ष (पुरुष एवं महिलाओं को) (अधिकतम 20 समूह प्रति ब्लॉक) के लिए दी जा सकती है। 7. एक किसान मित्र 2 गाँव के लिए रु. 6000 प्रतिवर्ष/प्रति किसान मित्र। किसान मित्र के लिए पुरुष की तुलना में महिला को प्राथमिकता। 2. एग्रीक्लिनिक एवं एग्रीबिजनेस केंद्र (एसीएबीसी) अ. प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है) 1. बैंक एंडिड कम्पोजिट सब्सिडी कुल परियोजना लागत का, पुरुषों के लिए 36% की तुलना में महिलाओं के लिए 44% बैंक एंडिड कम्पोजिट सब्सिडी। 3. कृषि विस्तार के लिए जन संचार सहायता अ. प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के साथ/अधिक या बराबर प्राप्त करती हैं) 1. महिलाओं तक पहुँच आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में महिला किसानों के कार्य क्षेत्र से संबंधित सूचना/जानकारी प्रदान करने के लिए अलग से एक दिन निर्धारित। ख. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) अ. विशेष प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) 1. लाभार्थी के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान। बागवानी मशीनीकरण के लिए उत्पादक संगठनों, किसान समूहों, स्व-सहायता समूहों, महिला किसान समूहों, जिसके कम से कम 10 सदस्य बागवानी फसलों की खेती कर रहे हों; बशर्ते ऐसे समूहों द्वारा मशीनों और उपकरणों की लागत का शेष 60% खर्च वहन किया जाता है। राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) मशीनों और उपकरणों की विधिवत देख-रेख, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संगठनों/समूहों के साथ सहमति पत्र तैयार करेगा। ब. सामान्य प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करती है) 1. कृषि मशीनों एवं उपकरणों की खरीद (सब्सिडी पद्धति) 1.1. ट्रैक्टर 1. ट्रैक्टर (20 पीटीओ हार्सपावर तक) (लागत मानक – रु.3.00 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए लागत का 35%, अधिकतम 1.00 लाख रूपये प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए लागत का 25%, अधिकतम रु. 0.75 लाख इकाई। 2. पावर टिलर पावर टिलर (8 हार्सपावर से कम) (लागत मानक – रु. 1.00 लाख प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.50 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम रु. 0.40 लाख/इकाई। पावर टिलर (8 बीएचपी एवं अधिक) (लागत मानक रु. 1.50 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.75 लाख/प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम रु. 0.60 लाख/प्रति इकाई। 3. ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण (20 बीएचपी से कम) भूमि विकास, जुताई और बीज की क्यारी बनाने का उपकरण (लागत मानक रु. 0.30 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.15 लाख जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई। बुवाई, रोपाई, कटाई एवं खुदाई यंत्र (लागत मानक रु. 0.30 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.15 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई। प्लास्टिक मल्चिंग मशीन (लागत मानक रु. 0.70 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.35 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.28 लाख/प्रति इकाई। हस्तचालित बागवानी मशीनें (लागत मानक रु. 2.50 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 1.25 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 1.00 लाख/प्रति इकाई। पौध संरक्षण उपकरण मैन्यूल स्प्रेयर: नैपसैक/पद्चालित स्प्रेयर (लागत मानक रु. 0.012 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.006 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.005 लाख/प्रति इकाई। पावर चालित नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 8-12 लिटर) (लागत मानक रु. 0.062 लाख/प्रति इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.031 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.025 लाख/प्रति इकाई। पावर नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 12-16 लीटर) (लागत मानक रु. 0.076 लाख/इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.038 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.03 लाख/प्रति इकाई। पावर नैपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताइवानी स्प्रेयर (क्षमता 16 लिटर से अधिक) (लागत मानक रु. 0.20 लाख/इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.10 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.08 लाख/प्रति इकाई। ट्रैक्टर धारक/चालित स्प्रेयर (35 हार्सपावर से अधिक) (लागत मानक रु. 1.26 लाख/इकाई) महिलाओं के लिए लागत का 50% अधिकतम रु. 0.63 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए लागत का 40% अधिकतम रु. 0.50 लाख/प्रति इकाई। पर्यावरण हितैषी लाईट ट्रैप (लागत मानक रु. 0.086 लाख/इकाई) महिलाओं के लिए अधिकतम रु. 0.014 लाख/इकाई जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.12 लाख/प्रति इकाई। 2. बाँस मिशन के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार (एमआईडीएच) वन क्षेत्र/सावर्जनिक भूमि (जेएफएमसी)/पंचायती राज संस्थान/स्वसहायता समूह/महिला समूह इत्यादि) के माध्यम से लागत मूल्य का 100% तीन किस्तों में (50:25:25) (अधिकतम सब्सिडी प्रति इकाई क्षेत्र 42,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर) महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। 3. नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) एमआईडीएच के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का अंगीकरण (बैंक एंडिड क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी) परियोजना लागत का 33.3% महिलाओं के लिए जबकि 25% पुरुषों के लिए। ग. राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम आधारित मिशन (एनएमओओपी) अ. प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) 1. महिला समूहों को प्रोत्साहन प्रमाणित बीजों के वितरण में राज्य सरकारों द्वारा एसएचजी/एफआईजी/एफपीओ/सहकारिताओं इत्यादि के साथ महिला समूहों को भी सम्मिलित किया जाए। राज्य सरकारों द्वारा किसान स्व-सहायता समूहों/किसान हित समूहों/सहकारी समितियों/एफपीओ के साथ-साथ महिला समूहों को भी पट्टे पर बीज नर्सरी लगाने/संयुक्त उद्यम शुरू करने हेतु सहायता दी जाति है। राज्य सरकारें वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत एस घटक के लिए किसान संगठनों/स्व-सहायता समूहों/ किसान समूहों/सहकारी समितियों के साथ-साथ महिला समूहों को सहायता कर सकती हैं। निर्धारित तेल वाले पेड़ के लिए मिनी मिशन-III के अंतर्गत, पूर्व-प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और तेल निकालने की मशीन लगाने के लिए किसान संगठन, एफपीओ/एफआईजी/एसएचजी/सहकारी समितियों के साथ-साथ महिला समूह भी संगठन सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे। ब. प्रावधान (पुरुषों की तुलना में जहां महिलाएं बराबर/अधिक लाभ प्राप्त करती हैं) अधिकतम देय अनुदान 2. हस्त चालित स्प्रेयर नैप सैक/पद चालित स्प्रेयर, पर्यावरण हितैषी लाइट ट्रैप (एनसीआईपीएम) महिलाओं के लिए 800/- रूपये प्रति इकाई जबकि पुरुषों के लिए 600/- रूपये प्रति इकाई। 3. नैपसैक और ताइवानी स्प्रेयर के लिए (क्षमता 16 लीटर से कम) @ खरीद लागत का 50% महिलाओं के लिए 3,800/- रूपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 3,000/- रूपये प्रति इकाई। 4. नैपसेक और ताइवानी स्प्रेयर के लिए (क्षमता 16 लीटर से अधिक) @ खरीद लागत का 40$% महिलाओं के लिए 10,000/- रूपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 8,000/- रूपये प्रति इकाई। 5. हस्त/पशु चालित उपकरण, चिजलर सहित (@ लागत का 40%) महिलाओं के लिए 10,000/- रूपये प्रति उपकरण (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 8,000/- रूपये प्रति उपकरण। 6. ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण जैसे; रोटावेटर/सीड ड्रिल/जीरो टिल सीड ड्रिल/बहुफसलीय प्लांटर/जीरो टिल बहुफसलीय प्लांटर/रिज फुरो प्लांटर/ऊँची क्यारी प्लांटर/पावर वीडर/मूंगफली खोदक और बहुफसलीय थ्रेशर महिलाओं के लिए 63,000/- रूपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए रु.50,000/- प्रति इकाई। 7. ट्रोली के साथ छोटा ट्रैक्टर (खरीद लागत का 25%) महिलाओं के लिए 1.00 लाख रूपये प्रति इकाई (10% अतिरिक्त सहायता) जबकि पुरुषों के लिए 0.75 लाख रूपये प्रति इकाई। 8. किसान संगठनों/एफपीओ/एफआईजी/ एसएचजी/ महिला समूहों, सहकारिताओं/ संघों को पूर्व-प्रसंस्करण, प्रसंस्करण और तेल निकालने के उपकरणों का वितरण। परियोजना लागत का 30% क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड सब्सिडी (30% सब्सिडी, 50% ऋण, 20% स्वयं का भाग), प्रति संगठन/व्यक्ति द्वारा एक इकाई/परियोजना स्थापित करने के लिए 6.50 लाख तक सीमित। 9. बीज वाटिका की स्थापना के लिए राज्य कृषि/बागवानी विभागों के माध्यम से संयुक्त उद्यम (75:25) शुरू करने, बीज वाटिका पट्टा पर देने के लिए/ किसानों एसएचजी/ एफआईजी/ महिला समूहों/सहकारी समितियों/ एफपीओ को सहायता राज्य सरकार के माध्यम से ऑयल पाम किसान संगठन/सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा 15 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नई बीज वाटिका लगाने के लिए सब्सिडी के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रूपये की एक मुश्त सहायता। आवर्ती परिक्रमी निधि योजना में 30.00 लाख रूपये की सहायता राशि से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज वाटिका विकसित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत 10.00 लाख रूपये (प्रथम वर्ष) और दुसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 2.00 लाख रूपये और सातवें वर्ष एक मुश्त 10.00 लाख रूपये उपलब्ध हैं तथा आठवें वर्ष से आगे की योजना स्ववित्तपोषित होगी। घ. कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम) 1. पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों अथवा उनकी समितियों/स्व-सहायता समूहों के लिए कृषि विपणन संसाधन के अंतर्गत भंडारण संसाधन परियोजनाएं। महिलाओं के लिए 33.33% सब्सिडी (पूंजी लागत पर) जबकि पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी। महिलाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी (1000 मी.टन तक 1166.55 रूपये) 1000 मी.टन से अधिक और 30,000 मी.टन तक 1000.00 रूपये। अधिकतम सीमा 300.00 लाख रूपये, जबकि पुरुषों के लिए अधिकतम सब्सिडी (1000 मी.टन तक 875.00 रूपये; 1000 मी.टन से अधिक और 30,000 मी.टन तक 750.00 रूपये, अधिकतम सीमा 225.00 लाख रूपये) । 2. पंजीकृत एफपीओ, महिलाएं, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों अथवा उनकी सहकारिताओं के लिए भंडारण संसाधन के अलावा अन्य संसाधनगत परियोजनाएं। महिलाओं के लिए 33.33% सब्सिडी (पूंजी लागत पर) जबकि पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी। महिलाओं के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा 500.00 लाख रूपये जबकि पुरुषों के लिए 400.00 लाख रूपये। च. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) अ. प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) 1. लाभार्थी के रूप में निधि का न्यूनतम 30% आवंटन महिला किसानों के लिए है। ब. प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अधिक प्राप्त करती है) 2. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहन और वैल्यू चेन एकीकरण के लिए विपणन सहायता (दालों और बाजरा के स्थानीय स्तर पर विपणन के लिए अपंजीकृत किसान समूहों, महिलाओं एवं अन्य के स्व-सहायता समूहों के लिए) 15 किसानों के एक समूह के लिए 2.00 लाख रूपये, केवल एक बार सहायता। छ. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) अ. प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) मिटटी एवं जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता, उपजाऊ मिटटी प्रबन्धन और सिंचित क्षेत्र विकास छोटे एवं मझोले किसानों के लिए निधि का न्यूनतम 50% आवंटित किये जाने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 30% महिला लाभार्थियों/किसानो के लिए नियत होगा। ज. कृषि मशीनीकरण उपमिशन (एसएमएएस) अ. प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) 1. प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि मशीनरी जांच एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किसान महिलाओं के लिए महिला अनुकूल उपकरण संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। 2. लाभार्थी के रूप में निधि का न्यूनतम 30% आबंटन महिला किसानों के लिए है। ब. प्रावधान (जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर या अधिक प्राप्त करती हैं) अधिकतम देय अनुदान 3. ट्रैक्टर ट्रैक्टर (08-20 पीटीओ एचपी) महिलाओं के लिए रु. 1.00 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.75 लाख। ट्रैक्टर (20-70 पीटीओ एचपी से अधिक) महिलाओं के लिए रु. 1.25 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 1.00 लाख। 4. पावर टिलर पावर टिलर (8 हार्सपावर से कम) महिलाओं के लिए रु. 0.50 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.40 लाख। पावर टिलर (8 हार्सपावर और उससे अधिक) महिलाओं के लिए रु. 0.75 लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.60 लाख। 5. राईस ट्रांस प्लांटर स्वचालित राईस ट्रांस प्लांटर (धानरोपित) (4 पंक्तियों वाला) महिलाओं के लिए रु. 0.९४ लाख, जबकि पुरुषों के लिए रु. 0.75 लाख। स्वचालित राईस ट्रांस प्लांटर (धानरोपित) (क) 4-8 पंक्ति से अधिक (ख) 8-16 पंक्ति से अधिक महिला और पुरुष दोनों के लिए रु. 2.00 लाख। स्वचालित कटाई व् बंधाई मशीनें महिलाओं के लिए रु. 1.25 लाख रूपये जबकि पुरुषों के लिए 1.00 लाख रूपये। 6. विशेष प्रकार की स्वयं चालित मशीनें रीपर/पोस्ट होल डिगर/ बरमा/वायवीय/ बोने की अन्य मशीनें महिलाओं को 0.63 लाख रूपये जबकि पुरुषों के लिए 0.50 लाख रूपये। 7. स्वयं चालित बागवानी मशीनें फ्रूट प्लकर्स/ट्री प्रुनर्स/फ्रूट हार्वेस्टर/फ्रूट ग्रेडर/ट्रेक ट्रोली/नर्सरी-मीडिया फिलिंग मशीन/बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक सिस्टम/छंटाई, बडिंग, झंझरी, कतरने आदि के लिए विद्युत् संचालित बागवानी उपकरण। महिलाओं के लिए 1.25 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 1.00 लाख रूपये। 8. भूमि सुधार, जुताई और बीजरोपण की तैयारी के उपकरण एमबी जुताई/डिस्क जुताई/ कल्टीवेटर/हैरो/लेवलर ब्लेड/ केज व्हील/फरो ओपनर/ रिजर/ खरपतवार स्लेशर/ लेजर लैण्ड लेवलर/ पलटावी यांत्रिक हल रोटावेटर/ रोटोपडलर/ पलटावी यांत्रिक हल महिलाओं के लिए 0.15 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.19 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रूपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर) । महिलाओं के लिए 0.35 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.28 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.44 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रूपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर) । चीजल हल महिलाओं के लिए 0.08 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.06 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर) । 9. बुवाई, रोपण, कटाई और खुदाई उपकरण पोस्ट होल डिगर/ आलू बोने की मशीन/ आलू खोदक/ मूंगफली खोदक/ स्ट्रिप चालित ड्रिल/ट्रैक्टर चालित रीपर/प्याज निकालने की मशीन/ धान का पुआल निकालने की मशीन/ जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल/ऊँची क्यारी पर बोने की मशीन/ गन्ना काटने की मशीन/ स्ट्रिपर/ बोने की मशीन/सीड ड्रिल/ बोने की बहु फसल मशीन/ बहु फसल बोने की जीरो टिल मशीन/ रिज फुरो प्लांटर महिलाओं के लिए 0.15 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.19 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रूपये (20-35 बीएचपी संचालित से अधिक पर) । टर्बो सीडर/न्यूमेटिक प्लांटर/ न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर/ न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर/ हैप्पी सीडर/ प्लास्टिक मल्चिंग मशीन महिलाओं के लिए 0.15 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रूपये (20-35 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.19 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रूपये (20 से 35 बीएचपी संचालित से कम पर) । 10. अंत: कृषि उपकरण ग्रास वीड स्लेंशर/चावल का पुआल निकालने की मशीन/ पावर वीडर (2 बीएचपी से कम क्षमता के इंजन वाले) महिलाओं के लिए 0.15 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.19 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रूपये (20 से 35 बीएचपी संचालित से कम पर) । 11. अवशिष्ट प्रबन्धन के लिए उपकरण/ सूखी घास और चारा उपकरण गन्ने का कचरा काटने की मशीन/नारियल का खोपड़ा निकालने की मशीन/ रेकी/ बेलर्स/ भूसा काटने की मशीन महिलाओं के लिए 0.15 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.12 लाख रूपये (20 बीएचपी संचालित से कम पर) । महिलाओं के लिए 0.19 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.15 लाख रूपये (20 बीएचपी से अधिक संचालित पर) । 12. कटाई एवं खलिहान उपकरण मूंगफली का छिलका निकालने की मशीन/ थ्रेशर/मल्टीक्रॉप थ्रेशर/धान थ्रेशर/ब्रश कटर महिलाओं के लिए 0.2 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.16 लाख रूपये (3 हार्सपावर से कम इंजन/विद्युत् मोटर तथा पावर टिलर एवं 20 हार्सपावर से कम के ट्रैक्टर द्वारा चालित) । महिलाओं के लिए 0.25 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.2 लाख रूपये (3-5 हार्सपावर के इंजन/विद्युत् मोटर तथा पावर टिलर एवं 35 बीएचपी से कम के ट्रैक्टर द्वारा चालित) । ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) चालित उपकरण 13. भूमि सुधार, जुताई एवं बीजरोपण की तैयारी करने वाले उपकरण एमबी प्लो/डिस्क प्लो/ कल्टीवेटर/हैरो/लेवलर ब्लेड/ केज व्हील/फरो ओपनर/रिजर/पलटानी यांत्रिक हल महिलाओं के लिए 0.44 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रूपये। वीड स्लेशर/लेजर एंड लेवलर/रोटावेटर/ रोटो- पुडलर/पलटावी यांत्रिक हल/ सब-सोइलर/ट्रेंच मेकर (पीटीओ चालित)/बंद फार्मर (पीटीओ चालित)/ पावर हैरो (पीटीओ चालित)/बैकहो लोडर डोजर (ट्रैक्टर चालित) महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रूपये। 14. बुवाई, रोपाई, कटाई और खुदाई उपकरण जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल/ऊँची क्यारी बोने की मशीन/सीड ड्रिल/ आलू खोदक/ ट्रैक्टर चालित रीपर/प्याज निकालने की मशीन महिलाओं के लिए 0.44 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.35 लाख रूपये। पोस्ट होल डिगर/ आलू बोने की मशीन/मूंगफली खोदक/ स्ट्रिप टिल ड्रिल/ पुआल काटने की मशीन/ गन्ना कटर/ स्ट्रिप/ प्लांटर/बहु फसल बोने की मशीन/जीरो-टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर/रिज फुरो प्लांटर/टर्बो सीडर/ न्यूमेटिक प्लांटर/ न्यूमेटिक वेजीटेबल ट्रांस प्लांटर/ न्यूमेटिक वेजीटेबल सीडर/ हैप्पी सीडर/ कसावा प्लांटर/ खाद फैलाने की मशीन/ उर्वरक फैलाने की मशीन-पीटीओ चालित/ प्लास्टिक मल्चिंग मशीन/ स्वचालित चावल नर्सरी बुवाई मशीन महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रूपये। 15. अंत: खेती उपकरण घास/वीड स्लेशर/चावल का चारा काटने की मशीन/ वीडर (पीटीओ चालित) महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रूपये। 16. कटाई व दवाई उपकरण (5 हार्सपावर से अधिक के इंजन/विद्युत् मोटर तथा 35 हार्सपावर से अधिक के ट्रेक्टर द्वारा चालित) मूंगफली का छिलका उतारने की मशीन/थ्रेशर/बहुफसलीय थ्रेशर/धान थ्रेशर/ चाफ कटर/ चारा/फसल काटने की मशीन/पंछियों को डराने का यंत्र महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रूपये। 17. अवशेष प्रबन्धन के लिए उपकरण/सूखी घास और चारा उपकरण गन्ना थ्रेस कटर/ नारियल का खोपरा निकालने की मशीन/ सूखी घास रेक/ बेलर्स (गोलाकार)/ बेलर्स (आयताकार)/ बुड चिपर्च/ गन्ना रेटूना मैनेजर/ कॉटन स्टॉक अपरूटर/स्ट्रां रीपर महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.50 लाख रूपये। सभी मैनुअल/पशु द्वारा खींचे जाने वाले उपकरण/औजार 18. भूमि सुधार, जुताई एवं बीजरोपण की तैयारी करने वाले उपकरण एमबी प्लो/डिस्क प्लो/ कल्टीवेटर/ हैरो/लेवलर ब्लेड/ फरो ओपनर/रिजर/ गीली जुताई यंत्र महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये। 19. बुवाई एवं रोपण उपकरण धान रोपाई मशीन/बीज सह उर्वरक ड्रिल/ ऊँची क्यारी पर बोने की मशीन/ बुवाई मशीन/ डिबलर/ धान की ऊँची क्यारी बनाने की मशीन महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये। ड्रम सीडर (4 पंक्तियों से कम) महिलाओं के लिए 0.015 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.012 लाख रूपये। ड्रम सीडर (4 पंक्तियों से अधिक) महिलाओं के लिए 0.019 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.015 लाख रूपये। कटाई एवं दवाई उपकरण मूंगफली का छिलका निकालने की मशीन/ थ्रेशर/ विनोइंग फैन/ ट्री क्लिम्बर/बागवानी हस्त उपकरण महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये। चैफ कटर (3 फीट तक) महिलाओं के लिए 0.05 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.04 लाख रूपये। चैफ कटर (3 फीट से अधिक) महिलाओं के लिए 0.063 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.05 लाख रूपये। 20. अंत: खेती उपकरण ग्रास वीड स्लेशर/वीडर/ कोनो वीडर/ उद्यान हस्त उपकरण महिलाओं के लिए 0.006 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.005 लाख रूपये। 21. पौध संरक्षण उपकरण मैनुअल स्प्रेयर: नैपसेक/ पद चालित स्प्रेयर महिलाओं के लिए 0.006 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.005 लाख रूपये। विद्युत् चालित नैपसेक स्प्रेयर/ विद्युत् चालित ताईवान स्प्रेयर (8-12 लीटर क्षमता वाले) महिलाओं के लिए 0.031 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.025 लाख रूपये। विद्युत् चालित नैपसेक स्प्रेयर/विद्युत् चालित ताईवान स्प्रेयर (12-16 लीटर से अधिक क्षमता वाले) महिलाओं के लिए 0.038 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.03 लाख रूपये। विद्युत् चालित नैपसेक स्प्रेयर/ विद्युत् चालित ताईवान स्प्रेयर (16 लीटर से अधिक क्षमता वाले) महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये। ट्रेक्टर द्वारा/चालित स्प्रेयर (20 हार्सपावर से कम) महिलाओं के लिए 0.10 लाख रूपये जबकि पुरुषों को 0.08 लाख रूपये। ट्रेक्टर माउंटेड/चालित स्प्रेयर (35 हार्सपावर से कम) महिलाओं के लिए 0.13 लाख रूपये जबकि 0.10 लाख रूपये। पर्यावरण हितैषी लाइट ट्रैप महिलाओं के लिए 0.014 लाख रूपये जबकि 0.012 लाख रूपये ट्रेक्टर माउंटेड/चालित स्प्रेयर (35 हार्सपावर से अधिक) महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि 0.50 लाख रूपये। इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर महिलाओं के लिए 0.63 लाख रूपये जबकि 0.50 लाख रूपये। 22. कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मूल्य संवर्धन, कम लागत वाले वैज्ञानिक भंडारण पैकेजिंग इकाईयां एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तान्तरण के लिए कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकीय इकाईयों की स्थापना। महिलाओं के लिए 1.50 लाख रूपये इकाई जबकि पुरुषों को 1.25 लाख रूपये प्रति इकाई। झ. कृषि बीमा अ. प्रावधान (केवल महिलाओं के लिए) योजना के अंर्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों में बजट आवंटन और उपयोग उनकी आबादी अनुपात के अनुसार होना चाहिए। ब. प्रावधान (जहां पुरुषों के बराबर या अधिक प्राप्त करतीं है) 1. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहन और वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा। रबी और खरीफ मौसम की खाद्य और तिलहन फसलों के लिए क्रमश: 11% और 9% तक की अधिकतम प्रीमियम के अधीन अधिसूचित फसलों के लिए बीमांकित प्रीमियम दर। वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए इसे 13% तक सीमित किया गया है। प्रीमियम के स्लैब के आधार पर सभी तरह के किसानों को प्रीमियम का 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। क. 2% तक – कुछ नहीं, ख. 2% से अधिक व् 5% तक: 40% बशर्ते नेट प्रीमियम 2% हो। ग. 5% से अधिक व् 10% तक: 50% बशर्ते नेट प्रीमियम 3% हो। घ. 10% से अधिक व् 15% तक: 60% बशर्ते नेट प्रीमियम 5% हो। ङ. 15% से अधिक: 75% बशर्ते नेट प्रीमियम 6% हो। यदि प्रतिकूल मौसम/जलवायु आदि के कारण बुवाई न की गई हो, तो बुवाई/रोपण जोखिम के लिए दावे/ क्षतिपूर्ति बीमित राशि का 25% भुगतान किया जाएगा। जब फसल की पैदावार अधिसूचित फसलों की गारंटी उपज की तुलना में कम हो गई हो, तब अधिसूचित क्षेत्रों में सभी बीमित किसानों को उपज में कमी के बराबर क्षतिपूर्ति भुगतान देय है। हालांकि, उन अधिसूचित क्षेत्रों में जहां कुल सीमित (थ्रेसहोल्ड यील्ड) का कम से कम 50% नुकसान है, उन्हें संभाव्य दावों का 25% तत्काल राहत के रूप में खाते पर अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा, तूफ़ान के कारण हुई फसल कटाई के बाद (2 सप्ताह तक) की हानि को भी कवर किया गया है। ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिम से हुई हानि का मूल्यांकन स्थानीय आधार पर किया जाता है एवं प्रभावित बीमाकृत किसानों को उनके दावों के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 2. मौसम आधारित फसल बीमा योजना अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और बागवानी/ व्यवसायिक फसलों के लिए बीमा सुरक्षा। अधिसूचित फसलों के लिए बीमांकिक प्रीमियम दर, अधिकतम प्रीमियम के अधीन खाद्य और तिलहन खरीफ की फसलों और रबी मौसम के लिए क्रमश: 10% और 8% रखी गई है तथा वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए यह यह 12% तक रखी गई है। क. 2% तक – कोई सब्सिडी नहीं, ख. 2% से अधिक व् 5% तक: 25% सब्सिडी, बशर्ते नेट प्रीमियम 2% हो। ग. 5% से अधिक व् 8% तक: 40% सब्सिडी, बशर्ते नेट प्रीमियम 3.75% हो। घ. 8% से अधिक: 50% सब्सिडी, बशर्ते न्यूनतम नेट प्रीमियम 4.8% हो 6% का अधिकतम नेट प्रीमियम किसानों द्वारा देय। मौसम सूचकांक (वर्षा/तापमान/सापेक्ष आद्रता/हवा की गति आदि) अधिसूचित फसलों की गारंटी मौसम सूचकांक से (कम/उच्च) अलग रहती हो तो अधिसूचित क्षेत्र में विचलन/ कमी को पूरा करने के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को देय है। 3. नारियल पाम बीमा योजना प्रति पाम प्रीमियम दर 9.00 रु. (4 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में); से 14.00 रु. (16 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में) अधिसूचित क्षेत्रों में पाम के पेड़ क्षतिग्रस्त होने पर बीमित किसानों को बीमा राशि के बराबर क्षतिपूर्ति भुगतान/क्षति राशि देय है। स्त्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार