क्या करें ? अपनी आवश्यकतानुसार एवं स्थानीय परिस्थितियों और जोत एवं फसल अनुसार ही कृषि मशीनरी का चयन करें। किसान भाई मशीनरी को भाड़े पर लेकर अथवा आपस में बांट कर प्रयोग करें। संसाधन बचाईये जीरो टिल सीड ड्रिल, लेजर लेवलर, हैपी सीड ड्रिल रोटावेटर आदि का प्रयोग करे। कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि मशीनरी के समुचित उपयोग एवं नियमित रख रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या पायें ? (क) कृषि मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के लिए कृषि मशीनीकरण के सब-मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता के नियम एवं शर्तें क्र.सं. सहायता के प्रकार किसानों के लिए स्कीम/खण्ड प्रति मशीन एवं उपकरण पर लागू अधिकतम अनुदान प्रति मशीन एवं उपकरण पर लागू अधिकतम अनुदान 1 रिपर वाइंडर रु. 50,000/- 50% राज्य स्कीम 2 पावर निराई गुडाई यंत्र रु. 40,000/- 50% राज्य स्कीम 3 पावर टिलर रु. 40,000/- 40% राज्य स्कीम 4 कपास बीज ड्रिल रु. 10,000/- 50% आर.के.वी.वाई 5 क्लटीवेटर रु. 7,000/- 50% आई.एस.ओ.पी.ओ.एम. 6 बीज ड्रिल रु. 15,000/- 50% एन.एफ.एस.एम. 7 भूसा निकासक रु. 1ए00,000/- 50% आर.के.वी.वाई. 8 भूमि समतल लेजर यंत्र रु. 50,000/- 50% आर.के.वी.वाई. 9 धान रोपाई यंत्र रु. 50,000/- 50% आर.के.वी.वाई. 10 जीरो टिल सीड ड्रिल रु. 15,000/- 50% आर.के.वी.वाई. व एन.एफ.एस.एम. 11 रोटावेटर रु. 30,000/- 50% आर.के.वी.वाई. 12 बहु फसल रोपाई यत्र रु. 15,000/- 50% आर.के.वी.वाई. व एन.एफ.एस.एम. 13 नैपसेक छिड़कावयंत्र रु. 450/- 50% आर.के.वी.वाई. व एन.एफ.एस.एम किससे सम्पर्क करें कृषि विकास अधिकारी/ब्लाक कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी/ सहायक कृषि अभियंता/कृषि अभियंता/परियोजना निदेशक (आत्मा) स्त्रोत : किसान पोर्टल,भारत सरकार