परिचय सहायक चीनी आयुक्त/खाण्डसारी अधिकारी/खाण्डसारी निरीक्षक एवं अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व नीचे विस्तार किया जा रहा है| इन निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराना उप चीनी आयुक्तों का दायित्व है उप चीनी आयुक्त के कर्त्तव्य एवं दायित्व शासन व मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं आंकडो को संकलित रूप में अपने कार्यालय में रख रखाव सुनिश्चित कराना । फार्म 8 व 8 का संकलन एवं उनका भली भॉति परीक्षण करना और समय से इस सम्बन्ध में टिप्पणी मुख्यालय को भेजना। जहॉ आवश्यक हो उ0प्र0 गन्ना क्रयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 बी के मामले खोलना एवं समय से संलग्न प्रारूप में रिपोर्ट भेजना। धारा 3 (5) की रू0 3,000/- या उससे अधिक की अपीलों की सुनवायी व उनका निस्तारण करना। मासिक स्टाफ मीटिग करना व उसका कार्यवृत्त (प्रीसीडंग) मुख्यालय को समय से भेजना। अपने व अधीनस्थ कार्यालयों में बजट से सम्बन्धित कार्यवाही समय से एवं सुचारू रूप से करवाना व बजट के उपयोग पर नजर रखना। 8-आडिट आपत्तियों एवं अन्य लेखा अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव सुनिश्चित करना। आडिट आपत्तियों का समय से निश्पादन सुनिश्चित करना। सभी सहायक चीनी आयुक्त के कार्यालयों का त्रैमासिक व वार्षिक निरीक्षक करना व निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना। 10. संयुक्त कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करना व निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना। 11. शिकायतों की जॉच व अनुशासनिक कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराना। 12. कर्मचारी की सेवा पुस्तिकाओं का विधिवत् रख रखाव सुनिश्चित कराना तथा कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामले जैसे दक्षता रोक वार्षिक वेतनवृद्धि वार्षिक प्रविष्टियॉ आदि समय से सम्पादित कराना। 13. याचिकाओं एवं अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही समय से कराना व उसकी प्रगति पर कड़ी नजर रखना। 14. आडिट आपत्तियों एवं अन्य लेखा अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव सुनिश्चित करना। 15. खडे कोल्हुओं पर विशेष रूप से निगरानी रखना। 16. प्रत्येक माह में इस प्रकार निरीक्षण करेगें कि प्रत्येक सहायक चीनी आयुक्त के अधीनस्थ समस्त इकाइयों का 5 प्रतिशत कबर हो जाय। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत अविकल्पित इकाइयों होनी चाहिए तथा निरीक्षण इस प्रकार किये जाय कि अधिक से अधिक खाण्डसारी निरीक्षक क्षेत्र कबर हो जायें। इनमें सहायक चीनी आयुक्त द्वारा निरीक्षक इकाइयों भी पर्याप्त संख्या में आ जानी चाहिए । 17. इकाइयों के कार्य प्रारम्भ करने व बन्द होने के समय विशेष चैकिंग एवं सत्यापन करवाना। 18. अपने क्षेत्र में जॉच दस्तों का गठन करने प्रभावी चैकिंग कराना। 19. अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए पकडी गयी इकाई पर अभियोजन के साथ-साथ नियमानुसार कर निर्धारण भी कराना । सहायक चीनी आयुक्त के कर्त्तव्य एवं दायित्व अधीनस्थ स्टाफ के स्थापन से सम्बन्धित कार्य। खाण्डसारी निरीक्षक व खाण्डसारी अधिकारी के कार्यालयों का वर्ष में कम से कम दो बार विस्तृत निरीक्षण करना। इन निरीक्षण की प्रतियॉ समय से उप चीनी आयुक्त को भेजें । इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में इन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करना। अपने कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण करना। निरीक्षण प्रतियॉ समय से उप चीनी आयुक्त/चीनी आयुक्त की भेजेगें। खाण्डसारी अधिकारियों के यात्रा कार्यक्रमों को अनुमोदित करना और यात्रा के माह से अगले माह के अन्त तक यात्रा बिलो को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना। आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्य, लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य। आडिट आपत्तियों से सम्बन्धित रजिस्टरों एवं अभिलेखों का अद्यावधि रख रखाव खाण्डसारी निरीक्षक कार्यालयों एवं अपने कार्यालय में सुनिश्चित कराना। बजट व एस0एन0डी0 के प्रस्तावों की अपने स्तर से समीक्षा करना । विधान सभा एवं विधान परिशद् के प्रश्नों पर अपने स्तर से परीक्षण करके समय से सूचना भिजवाना। मुख्यालय को भेजे जाने वाले विवरण पत्रों, सूचनाओं आदि को सही रूप में समय से भिजवाना। 10. इकाई के स्थानान्तरण, परिवर्तन, नामान्तरण सम्बन्धी सभी मामलों का निस्तारण। 11. शक्ति चालित एवं हस्त चालित केन्द्रापगों के लाइसेंसों को नवीकरण करना। 12. इकाइयों के नवीन लाइसेंस आवेदन पत्रों पर स्पष्ट एवं पूर्ण रिपोर्ट तीन सप्ताह के अन्दर भेजना। 13. शक्ति चालित एवं हस्त चालित केन्द्रापगों के नये लाइसेंस देना। 14. इकाइयों के सम्बन्ध में निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही करना। 15. अभियोजनीय मामलों में न्यायालय में समय से वाद दायर करना एवं प्रगति पर नजर रखना तथा तत्परतापूर्वक पैरवी सुनिश्चित कराना। 16. इकाई स्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय मे दायर याचिकाओं की विधिवत् एवं तत्परतापूर्वक पैरवी करना एवं उनमें शपथ पत्र लगवाना महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं शपथ पत्र लगायेगें। 17. कर निर्धारण अधिकारी से समय से कर निर्धारण सुनिश्चित कराना। 18. वसूली प्रमाण पत्र समय से जारी करना व राजस्व अधिकारियों से संपर्क करके समय से वसूली सुनिश्चित करना। 19. गन्ना विकास कमीशन व वसूली से प्राप्त होने वाले अंशदान का लेखा जोखा ठीक प्रकार से रखना। 20. कर निर्धारण अधिकारी से फार्म 8 व 8क समय से भिजवाना सुनिश्चित करना। 21. प्रत्येक माह में इस प्रकार निरीक्षण करेगें कि प्रत्येक खाण्डसारी निरीक्षक के अधीनस्थ समस्त इकाइयों का 15 प्रतिशत कवर हो जाय। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत अविकल्पित इकाईयों होगीं। 22. इकाइयों के प्रारम्भ करने एवं बन्द करने की तिथियों के समय दौरा करके अधिक से अधिक इकाइयों का सत्यापन करेंगें । 23. अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए पकड़ी गयी इकाई पर अभियोजन के साथ-साथ नियमानुसार कर निर्धारण भी कराना । खांडसारी अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व संयुक्त कार्यालयों के इंचार्ज के रूप में इन कार्यालयों के सम्पूर्ण कार्य पर उत्तरदायित्व। खाण्डसारी अधिकारी संयुक्त कार्यालयों में बैठेगें । एक से अधिक संयुक्त कार्यालय होने की दशा में सहायक चीनी आयुक्त द्वारा निर्धारित दिवसों पर संयुक्त कार्यालय में जाकर कार्य करेगें। खाण्डसारी निरीक्षक की हर रिपोर्ट खाण्डसारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जायेगी, जिसका ये अधिकारी सावधानीपूर्वक परीक्षण करेंगें। लाइसेंस के आवेदन पत्रों की समय से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना। इकाई संस्थापित है या नहीं, स्वयं स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। प्रत्येक माह प्रत्येक खाण्डसारी निरीक्षक क्षेत्र की कम से कम 50 प्रतिशत इकाइयों का निरीक्षण करना जिसमें सभी अविकल्पित इकाइयॉ शामिल हो। इकाइयों के चलने एवं बन्द होने के समय सभी विकल्पित इकाइयों का सत्यापन। अपने क्षेत्र में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा समय से कर निर्धारण पूरा करना। अनधिकृत कार्य करते हुए पकड़ी गयी इकाइयों के बारे में कर निर्धारण समय से कराना। 10. अविकल्पित इकाइयों से सम्बन्धित सभी कर निर्धारण आदेशों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके धारा-3 बी में विचारार्थ अपनी रिपोर्ट उप चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगें । वह रिपोर्ट आदेश पारित होने के दिनांक से दो माह के अन्दर प्रस्तुत हो जानी चाहिए। 11. आडिट आपत्तियों से सम्बन्धित सभी अभिलेखों का विधिवत् रख रखाव और समय से निस्तारण कराना । 12. मांग पत्र एवं रिकवरी सार्टीफिकेट परीक्षणोपरान्त समय से सहायक चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करना व अन्य क्षेत्र से सम्बन्धित क्रयकर की वसूली की प्रगति पर ध्यान रखना। 13. अभियोजनो वादों एवं याचिकाओं के सम्बन्ध में समय से तत्परतापूर्वक कार्यवाही करना। 14. जिन इकाइयों के लाइसेंस अस्वीकृति निरस्त अथवा निलम्बित किये गये है उनका शत प्रतिशत सत्यापन प्रत्येक माह में करना। 15. खाण्डसारी निरीक्षकों के यात्रा कार्यक्रमों को समय से सहायक चीनी आयुक्त को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कराना तथा यात्रा बिलों को सम्बन्धित माह के अगले माह के प्रारम्भ में प्रस्तुत करवाना। 16. निरीक्षकों की पाक्षिक टूर डायरी समाप्ति के 3 दिन के भीतर प्रस्तुत कराना और उसकी चैकिंग करना। 17. खाण्डसारी निरीक्षक समेत अपने अधीनस्थ स्टाफ का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना व अन्य प्रकार के अवकाश प्रार्थना पत्रों पर अपनी संस्तुति सहित सहायक चीनी आयुक्त को समय से प्रस्तुत करना। 18. खाण्डसारी निरीक्षक समेत सभी कर्मचारियों के बारे में चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि हेतु सहायक चीनी आयुक्त को अपना अभिमत प्रस्तुत करेगें। 19. उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य। 20. अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए पकड़ी गयी इकाई पर अभियोजन के साथ-साथ नियमानुसार कर निर्धारण भी कराना। खांडसारी लायसेंसिंग चीनी नीति खाण्डसारी इकाई के आवेदकों से नये लाइसेंस हेतु लाइसेंस प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करना तथा उनकी प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टरों में तत्काल करना। अपने क्षेत्र की लाइसेंस आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों पर अपनी जॉच रिपोर्ट खाण्डसारी अधिकारी के माध्यम से सहायक चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करना। जॉच रिपोर्ट प्रार्थना पत्र प्राप्ति के दिनांक से 20 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी और खाण्डसारी अधिकारी उन्हें 10 दिन के अन्दर सहायक चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करेगें। नये लाइसेंस के प्रार्थना पत्रों को निर्धारित मुद्दों में प्रेशित करेगें तथा परिवर्तन निहित प्रार्थना पत्रों पर दूरी छानबीन के पश्चात सभी सूचनाओं सहित जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। लाइसेंस आवेदन पत्रों की प्राप्ति के समय इकाइयों स्वामियों को विकल्प ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करेगें तथा नियमानुसार विकल्प घोशण पत्र भिजवायेगें।] स्त्रोत: गन्ना विभाग, उतर प्रदेश